Rahul Gandhi Latest news: राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

सिंघई रचित जैन

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यद्यपि, अदालत ने कहा कि कथित टिप्पणियाँ ‘Good Taste’ में नहीं थीं(लहजा ठीक नहीं था), क्योंकि ‘सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है’।

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(Image Source: Instagram)

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2019 में एक राजनीतिक रैली में की गई ‘मोदी’ उपनाम वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त, 2023 को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और संजय कुमार भी शामिल हैं। ने बताया कि गुजरात ट्रायल जज, राहुल गाँधी को उनकी कथित टिप्पणियों के लिए कड़ी फटकार लगाने के अलावा, कांग्रेस नेता को दो साल की अधिकतम कारावास की सजा देने का एक भी कारण बताने में विफल रहे।

अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता को कड़ी से कड़ी सजा देने पर जोर दिया था जबकि दंड संहिता कारावास और जुर्माने या दोनों के बीच चयन करने की अनुमति देती है।

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“सज़ा के कारणों का अभाव”

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी, 120 पेज के “विस्तृत” फैसले में मामले के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए राहुल गाँधी को अधिकतम सजा देने के कारणों के मुद्दे को संबोधित करना छोड़ दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत केवल दो साल की सजा के कारण राहुल गाँधी को कुल आठ साल के लिए संसद से सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “अगर सजा की अवधि एक दिन कम होती, तो अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते।” जब अपराध गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य हो, तो न्यायाधीश से अधिकतम सजा देने का कारण बताने की उम्मीद की जाती है।”

बेंच ने कहा कि “अयोग्यता न केवल व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करती है, बल्कि उन मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करती है, जिनका वह संसद में प्रतिनिधित्व करता है, इसके प्रभाव व्यापक हैं”।

न्यायमूर्ति गवई ने पूछा, “क्या यह एक कारक नहीं है कि एक व्यक्ति को चुनने वाला पूरा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा।”

वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी और राहुल गाँधी के वकील प्रसन्ना एस ने कहा कि निचली अदालतों ने कांग्रेस नेता को आठ साल तक चुप रहने की सजा सुनाई थी।

“आपसी सम्मान की जरूरत”

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि “लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह है। राजनीति में परस्पर सम्मान होना चाहिए”

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्री गांधी की कथित टिप्पणियां, यदि की गईं, तो “Good Taste में नहीं थीं(लहजा ठीक नहीं था)।

“सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है, याचिकाकर्ता [ राहुल गाँधी ] को अधिक सावधान रहना चाहिए था,”

अदालत ने राहुल गाँधी को याद दिलाया कि पिछले आम चुनावों के दौरान उनकी “चोर” टिप्पणी के लिए माफी स्वीकार करते समय अदालत ने उन्हें भविष्य में अपने सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधान रहने की सलाह दी थी।

सुनवाई के दौरान,अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि “उन्होंने मानहानि का कोई अन्य मामला नहीं देखा है जिसमें किसी आरोपी को अधिकतम दो साल की सजा दी गई हो।”

उन्होंने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के पास राहुल गाँधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करने का कोई कारण नहीं था।

उन्होंने कहा कि बलात्कार, अपहरण या हत्या जैसे जघन्य अपराध, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, यह मामला नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गाँधी को एक “अनाकार समूह” का अपमान करने का आरोप लगाया गया है।
राहुल गाँधी पहले ही दो संसद सत्रों से चूक चुके थे। श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दायर मामलों की सूची से पता चलता है कि वे सभी भाजपा के “कार्यकर्ताओं” द्वारा थे।

उन्होंने उन दलीलों को खारिज कर दिया कि राहुल गाँधी का आपराधिक इतिहास था।

मानहानि शिकायतकर्ता और गुजरात भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी के लिए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों के आधिकारिक गवाह, टेप और रिकॉर्डिंग थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत के कारण ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों के एक पूरे समुदाय को बदनाम करने का ”स्पष्ट इरादा” था।

अदालत में पूछे जाने पर राहुल गाँधी ने कहा था कि उन्हें अपनी टिप्पणी याद नहीं है।

न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की, “कितने राजनेता अपने भाषण याद रखते हैं… वे प्रतिदिन कम से कम 10 भाषण देते हैं।”

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